*सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी से फास्ट टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया ,अन्यथा दुगना शुल्क देना होगा*
केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने प्रभावी नियम मोटर वाहनों के M & N श्रेणियों में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था। श्रेणी, 'M' मोटर वाहन के लिए है जिसमें यात्रियों को ले जाने के लिए जिसमे कम से कम चार पहिए होते हैं और श्रेणी 'N' माल ढोने के लिए कम से कम चार पहियों के साथ ऐसे मोटर वाहन के लिए है, जो सामानों के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकता है। समय और ईंधन की बचत हेतु ,सभी वाहनों को शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से गुजरना है,अतः यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाज़ा में सभी लेन को *"शुल्क प्लाजा का फास्टैग लेन"* के रूप में 15 फरवरी 2021की मध्यरात्रि के रूप में घोषित किया जाएगा। अब, डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को और बढ़ावा देने के लिए, वाहन प्रतीक्षा को कम करने का उद्देश्य है।
इसलिए, एनएच शुल्क नियम 2008 के अनुसार, किसी भी वाहन को बिना FASTag या वाहन के वैध, कार्यात्मक "FASTag" के "FASTag लेन" में प्रवेश नहीं करना है अन्यथा *शुल्क प्लाजा पर उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दो गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना* होगा।